Friday 31 May 2019

अयोध्या में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

राजधानी दिल्ली व अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर अब अयोध्या जनपद में भी दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। एक अप्रैल से निर्मित सभी वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेंगे। अयोध्या जनपद में सभी वाहनों के शोरूम भी बिके हुए दोपहिया व चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना शुरू कर दिए हैं। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर एक कंप्यूटराइज्ड चिप लगी है जिसमें वाहन के सभी डाटा फीड किए गए हैं। यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना तो टूट सकेंगे ना ही निकल सकेंगे। अगर कोई भी इसे तोड़ने का प्रयास करता है तो पहिया में लगे मैटरगार्ड को तोड़कर ही निकल पाएगा। इससे अब वाहनों की चोरी में कमी आएगी।

एआरटीओ ऑफिसर नंदकुमार सिंह का कहना है की शहर की सड़कों पर दौड़ रहे पुरानी गाड़ियों में अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए जा रहे हैं लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत सरकार पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की गाइडलाइन जारी करेगी। यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मैन्युफैक्चरर कंपनियों के वेंडर निर्मित कर रहे हैं जो वाहनों के शोरूम को मुहैया कराते हैं। सबसे पहले अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो शोरूम मालिक आरटीओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करेगा उसके बाद नंबर अलॉट होने पर शोरूम मालिक संबंधित मैन्युफैक्चर कंपनी के वेंडर को रजिस्टर्ड नंबर देगा जिसके बाद वेंडर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाकर वाहन शोरूम को उपलब्ध कराएगा। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का कोई चार्ज नहीं है। वाहन के कीमत में ही इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत जोड़ी गई है।

आखिर क्या है हाई सिक्योरिटीज नंबर प्लेट
अगर आपके आप मोटरसाइकिल या कार है तो आपको हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है क्‍योंकि अगर आपके वाहन पर हाई हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट नहींं लगाई है तो आपको जुर्माने के साथ-साथ जेल भी हो सकती है.
  • देश के एक नया कानून मुताविक वाहनों में अब आम रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट नहीं बल्कि हाई सिक्‍यूरिटी रजिस्‍ट्रेशन प्‍लेट लगायें जायेंगे
  • वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था
  • यह परिवहन विभाग द्वारा जारी एक एल्‍मुनियम का नंबर प्‍लेट होगा
  • इस नंबर प्‍लेट पर एक होलोग्राम लगा होगा जिसपर एक चक्र बना होगा
  • यह होलोग्राम एक ऐसा स्टीकर होगा जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर अंकित होगा
  • इसके अलावा हर प्‍लेट पर 7 अंकों का एक यूनीक लेजर कोड होगा जो कि हर वाहन के नंबर प्‍लेट पर अलग-अलग होगा
  • इस नंबर प्‍लेट पर आपके वाहन का जो रजिस्‍टेशन नंबर होगा वह प्रेसर मशीन से लिखा गया होगा जो कि प्‍लेट पर उभरा हुआ दिखेगा
  • इस नंबर प्‍लेट पर जो अंक और अक्षर अंकित होगें उस पर भी आईएनडी लिखा दिखेगा
  • इस नंबर प्‍लेट को आपके वाहन से परिवहन विभाग स्‍नैप लॉक की सहायता से जोड देगा
  • यह एक विशेष का लॉक होगा जिसकी सहायता से अगर नंबर प्‍लेट वाहन के साथ जुड गया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता
  • इस नंबर प्‍लेट को प्राप्‍त करने के लिए आपको अपने स्‍थानीय आरटीाओ कार्यालय पर जाना होगा
  • वहॉ आपको अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का शुुुुल्क जमा कराना होगा
  • आपको यह नंबर प्‍लेट 48 घंंटो के अंदर जारी कर दिया जाऐगा
  • अगर आपके पास कोई पुरानी मोटरसाइकिल या कार है तो 13 अक्‍टूबर 2018 से पहले आरटीओ ऑफिर जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • अगर आप कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको चिन्‍ता करने की आवश्‍यकता नहीं है क्‍योंकि अब नये वाहन के साथ पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिया जा रहा है
  • अगर 1 जनवरी 2019 से वाद आपकी गाडी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हुई तो आप पर जुर्माना या आपको जेल हो सकती या दोनों हो सकती हैं

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