Tuesday 30 April 2019

गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने कांग्रेस को धराशायी करने के लिए ग्रह मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाये हैं। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी की चिट्ठी के बाद राहुल को नोटिस जारी किया है। राहुल को 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना है। स्वामी ने अपने पत्र में राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है। लेकिन कांग्रेस ने स्वामी के इन आरोपों का खंडन किया है और राहुल को जन्म से भारतीय बताया है।

आपको बता दें की स्वामी गृह मंत्रालय को राहुल की नागरिकता के खिलाफ दो बार पत्र लिख चुके हैं। 21 सितंबर 2017 को भी स्वामी ने इस बारे में एक शिकायत की थी। स्वामी ने 29 अप्रैल 2019 को भी पत्र लिखा। स्वामी ने अपने पत्र में राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है। कांग्रेस ने स्वामी के आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'राहुल गांधी जन्म से भारतीय हैं और पार्टी बीजेपी सांसद के दावे को खारिज करती है।'

राहुल गांधी को भेजा गया नोटिस

बता दें कि अमेठी के प्रत्याशी ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी और इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। उन्होंने ब्रिटेन में रजिस्टर्ड एक कंपनी के कागजातों के आधार पर यह दावा किया था। साथ ही राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता में त्रुटि का आरोप भी लगाया गया था। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी से जवाब मांगा था।

स्वामी ने पत्र में क्या दावा किया है
स्वामी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि 2003 में ब्रिटेन में Backops लिमिटेड नामक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस कंपनी का पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैंपशायर SO23 9EH है और राहुल इसके एक निदेशक और सचिव थे। स्वामी ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि कंपनी के 10-10-2005 और 31-10-2006 को फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न में राहुल की जन्मतिथि 19-06-1970 अंकित हैं और नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। 17-02-2009 को कंपनी को बंद (डिसलूशन अप्लीकेशन) करने के समय भी राहुल की नागरिकता ब्रिटिश बताई गई है। गृह मंत्रालय ने स्वामी की इस शिकायत के आधार पर राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने और 15 दिन के भीतर इसका जवाब मांगा है। केंद्र सरकार में निदेशक (नागरिकता) बी. सी. जोशी ने राहुल को यह नोटिस जारी किया है।

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