Monday 22 April 2019

अमेठी से नहीं होगा रद, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नामांकन पत्र

लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दाखिल हलफनामा वैध पाया गया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आपत्ति की थी, जिसको लेकर आज सुनवाई में उसको खारिज कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राम मनोहर मिश्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन को लेकर उनकी नागरिकता आय व डिग्री को लेकर उठा ले गए सवालों पर सुनवाई करते हुए सभी को खारिज कर दिया। हलफनामे के मामले में सुनवाई के बाद उन्होंने अपना फैसला दिया।

अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर अब कोई संशय नहीं है। अमेठी के रिटर्निंग अधिकारी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन को वैध ठहराया है। अमेठी और केरल की वायनाड सीटों से उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार ने उनके हलफनामे को चुनौती दी थी। अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार धु्रवलाल के वकील रवि प्रकाश ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राहुल गांधी की नागरिकता और शैक्षिक योग्यता को लेकर सवाल उठाया था और उनकी उम्मीदवारी को रद करने की मांग की थी। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दाखिल हल्फनामों को कथित तौर पर गलत कहा जाना उचित नहीं है। इसको गलत साबित करने के लिए पर्याप्त व ठोस आधार नहीं हैं।

उनका नामांकन पत्र दुरस्त है। नागरिकता को लेकर आपत्ति करने वाला पक्ष साक्ष्य नहीं ला सका। आयोग के निर्देशों के क्रम में आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया है। इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेसियों ने जश्न मनाया।

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