Monday 25 February 2019

बिजली चोरी में दो लोगों को दो वर्ष की कैद, 40 लाख रुपए का जुर्माना

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में इंजीनियरिंग इकाई चला रहे दो लोगों को बिजली चोरी का दोषी पाया गया और स्थानीय अदालत ने उन्हें दो वर्ष कैद की सजा सुनाई।

जिला न्यायाधीश पी. पी. जाधव ने इकाई के मालिक खलील अहमद नवाबाली सुबेदार पर 35.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और इकाई के संचालक अनीस अहमद शफीक अहमद खान पर 5.97 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक काडू ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की एक टीम द्वारा 28 दिसम्बर 2010 को मारे गए छापे में इकाई में बिजली चोरी का मामला सामने आया।

उन्होंने कहा कि रीडिंग कम करने के लिए इंजीनियरिंग इकाई के मीटर में मार्च 2009 से नवम्बर 2010 के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाया गया था और इस कारण 2.18 लाख यूनिट बिजली चोरी हुई जिसकी कीमत 20.91 लाख रुपये होती है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि बिजली अधिनियम की धारा 135 और 138 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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