Tuesday 12 March 2019

घर का लाडला बेटा ही बना अपने बाप का कातिल

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी विकासनगर की अदालत ने सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छरबा गांव में पिता की हत्या के मामले में बेटे को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। वादी जाकिर हुसैन पुत्र फकीरा ने 12 दिसंबर 2013 को सहसपुर थाने में तहरीर देकर बताया था, कि 11 दिसंबर की रात को उसके पिता फकीरा खाना खाने के बाद घर के बरामदे में सोये थे।

सुबह को उसके छोटे भाई वादिर ने बताया कि पिता का शरीर बिस्तर पर मृत पड़ा है। वह मौके पर पहुंचा तो उसके पिता मृत पड़े थे। सिर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो बेटी अख्तरी ने बताया कि उसके पिता कुछ जमीन उसके नाम पर करने जा रहे थे। इसके चलते उसका छोटा भाई वादिर नाराज था। जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने वादिर को गिरफ्तार कर सख्ती की तो उसने पिता की हत्या करनी कबूल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने वादिर को दोषी करार देकर सजा के लिए सोमवार की तिथि नियत की थी। अदालत ने हत्या के दोषी वादिर को पिता की हत्या के अपराध में दोष सिद्ध हो जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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